Helpline : 1800 3454 110
ई - सहकारी, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार
Cooperative Department, Govt. of Bihar

Farmer Registration


किसान पंजीकरण

आवेदन करने से पहले आवश्यक जानकारी पढ़ लें |
यदि किसान पंजीकरण संख्या नहीं है तो इस लिंक पर जाकर पंजीकरण करें - किसान पंजीकरण |
किसान पंजीकरण विवरणी मे कोई त्रुटि होने पर तो इस लिंक पर जाकर सुधार करें - किसान पंजीकरण संशोधन |
कृपया आवेदन सबमिट करने से पूर्व आवेदन के सभी सूचना को पुनः जांच ले | आवेदन फ़ाइनल सबमिट करने के बाद संसोधन की अनुमति नहीं है |
किसान का प्रकार रैयत होने की स्थिति मे भूमि विवरणी हेतु जमाबंदी पंजी की भाग संख्या एवं पृष्ट संख्या जानने के लिए इस लिंक पर जायें | - भाग संख्या एवं जमाबंदी पंजी की पृष्ट संख्या जाने |
रैयत किसान के लिए - अधिकतम धान की मात्रा 250 क्विंटल | गैर रैयत के लिए- अधिकतम धान की मात्रा 100 क्विंटल |
20 अगस्त 2026 से धान अधिप्राप्ति की शुरुआत हो रही है | धान अधिप्रप्ति के समय आप अपनी पसंद के किसी भी अधिप्राप्ति केंद्र पर धान बेच सकते है |
किसी भी तरह की तकनीकी समस्या होने पर 0612-2506307, 18001800110 से संपर्क करें |