धान अधिप्राप्ति से संबंधित बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
(1) धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम क्या है ?
उत्तर :- राज्य के किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का ससमय लाभ प्रदान कराने एवं
उनके द्वारा उत्पादित धान के आपात बिक्री से बचाने के लिए विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) कार्यक्रम के
अन्तर्गत पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति की जाती है।
(2) धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया क्या है ?
उत्तर :- कृषि विभाग, बिहार, पटना के पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर निबंधित एवं सहकारिता विभाग,
बिहार, पटना के पोर्टल esahkari.bihar.gov.in पर आवेदन करने वाले किसानों के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य किया जाता है।
(3) खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है ?
उत्तर :- साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369/- रुपये एवं ग्रेड-I का 2389/- रुपये प्रति क्विंटल है।
(4) धान अधिप्राप्ति हेतु किसानों के निबंधन एवं अधिप्राप्ति की समय-सीमा क्या है ?
उत्तर :-
(I) किसान निबंधन की अवधि – 28 फरवरी 2026 तक
(II)धान अधिप्राप्ति की अवधि – 01 नवम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक
(5) धान अधिप्राप्ति हेतु आवश्यक कागजात/दस्तावेज क्या हैं ?
रैयत किसानों के लिए: कृषि विभाग के पोर्टल पर धारित भूमि संबंधी विवरण एवं फोटो युक्त पहचान-पत्र
(मतदाता पहचान-पत्र/पासबुक/ड्राइविंग लाइसेंस आदि)।
गैर-रैयत किसानों के लिए: System Generated प्रतिहस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र एवं फोटो युक्त पहचान-पत्र
(मतदाता पहचान-पत्र/पासबुक/ड्राइविंग लाइसेंस आदि)।
(6) क्या किसान अन्य प्रखंड या पैक्स में बिक्री कर सकते हैं?
उत्तर :- किसान केवल उसी प्रखंड/पैक्स में धान बेच सकते हैं जहाँ वे निवास करते हैं।
संबंधित पैक्स डिफॉल्टर/अक्रियाशील होने पर, टैग किए गए पैक्स में बिक्री कर सकते हैं।
(7) एक किसान धान की कितनी मात्रा बेच सकता है ?
उत्तर :-
(I) रैयत किसान – अधिकतम 250 क्विंटल
(II) गैर-रैयत किसान – अधिकतम 100 क्विंटल
(8) MSP भुगतान की क्या व्यवस्था है ?
उत्तर :- पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा क्रय किए गए धान का भुगतान 48 घंटे के भीतर बैंक खाते में किया जाता है
और SMS द्वारा सूचना दी जाती है।
(9) क्या किसानों को गनी बैग की राशि भी दी जाती है ?
उत्तर :- हाँ, प्रति क्विंटल 25/- रुपये गनी बैग मद में दिया जाता है।
(10) कठिनाई होने पर शिकायत निवारण की क्या व्यवस्था है ?
उत्तर :- किसान टोल-फ्री नम्बर 1800-1800-110 पर कॉल कर सकते हैं।
साथ ही, प्रखंड/जिला सहकारिता पदाधिकारी या मुख्यालय नियंत्रण कक्ष
0612-2200693 पर भी संपर्क कर सकते हैं।